चेंबर के संविधान संशोधन के खिलाफ अपील खारिज, चुनाव का मार्ग प्रशस्त -रतन शर्मा
बरमकेला। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संविधान संशोधन के खिलाफ दायर अपील को रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया है। इस फैसले की जानकारी चेंबर ऑफ कॉमर्स इकाई बरमकेला के अध्यक्ष रतन शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं के समक्ष श्रीचंद सुंदरानी और अन्य ने संशोधन को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार ने संशोधन को पूरी प्रक्रिया और विधि के अनुरूप मानते हुए अपील खारिज कर दी।
पारदर्शिता और प्रक्रिया पर जोर
चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, और मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेंबर का संविधान संशोधन पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है। यह संशोधन सभी सदस्यों को समान अवसर देने और संगठन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किया गया।
अपीलकर्ता से निवेदन
चेंबर के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने श्रीचंद सुंदरानी से अपील की कि चुनाव को और अधिक कानूनी प्रक्रिया में उलझाने से बचें और स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया का समर्थन करें। उनका कहना है कि अब संगठन के चुनाव सुचारू रूप से संपन्न होने चाहिए, जिससे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान और संगठन की प्रगति सुनिश्चित हो सके।
चुनाव की उम्मीद
रतन शर्मा ने भरोसा जताया कि रजिस्ट्रार के फैसले के बाद अब चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव समय पर और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला संगठन को एक नई दिशा देगा और सदस्यों को एकजुट कर आगे बढ़ने में मदद करेगा।