सोफे के नीचे छिपाकर रखी गई 54 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

रायपुर/आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता के निर्देश, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में दिनांक 07 फरवरी 2026 को यह कार्रवाई की गई। ग्राम गश्त के दौरान आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कटेकोनी निवासी रंजीत अजगल्ले अपने मकान में कच्ची महुआ शराब बनाकर प्लास्टिक बोतलों में भरकर उसका अवैध विक्रय कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद आबकारी टीम गवाहों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंची।

सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले में अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आबकारी वृत्त सारंगढ़ की टीम ने ग्राम कटेकोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के घर से 54 लीटर अवैध हथभट्टी कच्ची महुआ शराब जब्त की है। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी ने शराब को घर के भीतर सोफे के नीचे छिपाकर रखा था।
मौके पर आरोपी रंजीत अजगल्ले पिता रामाधीन, उम्र 30 वर्ष, के मकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान तीन हरे रंग की और 11 सफेद पारदर्शी प्लास्टिक बोतलों में भरी कुल 27 बोतलें बरामद की गईं, जिनमें प्रत्येक बोतल की क्षमता दो लीटर थी। इस प्रकार कुल 54 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। बरामद शराब का मौके पर परीक्षण कर गवाहों के समक्ष आबकारी विभाग द्वारा कब्जे में लिया गया।
आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2) एवं 59क के तहत एक प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को आगे की कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद कुमार वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक हाबिल खलखो, रामेश्वर राठिया तथा आबकारी मुख्य आरक्षक मोहनलाल चौहान और राजेन्द्र खांडे का उल्लेखनीय योगदान रहा।



