छत्तीसगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

*126 लीटर  हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब जप्त

*आबकारी विभाग सारंगढ़- बिलाईगढ़ की कार्यवाही*
   *अवैध  कच्ची महुआ शराब के विरुद्ध आबकारी वृत्त बिलाईगढ की लगातार कार्यवाही जारी है*

आबकारी आयुक्त  श्याम धावड़े के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डॉ  संजय कन्नौजे एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमति सोनल नेताम  जिला  सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में  दिनांक 02/07/2025 को अवैध मदिरा के आसवन विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी  नियंत्रण  हेतु  वृत्त के ग्राम गस्त के दौरान मुखबिर से आबकारी विभाग वृत्त बिलाईगढ़ को सूचना मिली की ग्राम टुंडरी सबरिया डेरा में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा नाला के किनारे  में कच्ची महुआ शराब का भारी मात्रा में आसवन किया जा रहा है और पाउच में पैक कर उसका  विक्रय कर रहा  है l सूचना की पुष्टि की गई इसके पश्चात  ग्राम  टुंडरी सबरिया डेरा में आबकारी टीम एवं गवाहों के साथ बताए गए स्थान में  उपस्थित हुए l मौके पर चार भट्ठीया चढ़ी हुई थी l आस पास के छेत्र की विधिवत तलाशी लेने पर 06 नग 15 लीटर छमता वाली  जारकिन में भरा लगभग  (प्रत्येक 15-15 लीटर) एवम 04 नग 10 लीटर छमता वाली जरकिन में भरा (प्रत्येक  08-08 लीटर) तथा एक अन्य 10 लीटर छमता वाले जरकिन में भरा लगभग 04 लीटर कुल मात्रा 126 लीटर  कच्ची महुआ शराबl तथा 03 नग नीले रंग के ड्रम एवं 01 नग सफेद रंग के ड्रम में भरा लगभग (प्रत्येक 75-75 kg) कुल 300kg महुआ लाहन बरामद किया गया  समस्त कच्ची महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके में परीक्षण कर  कब्जा आबकारी लिया गया l तथा मौके पर  महुआ लाहन का विधिवत नष्टीकरण किया गया एवम  अज्ञात आरोपी  के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1) क, च 34(2) 59क , का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है l
       उक्त कार्यवाही में ,  आबकारी उपनिरीक्षक  हाबिल खलखो, रामेश्वर राठिया; लोकनाथ साहू ;आबकारी  मुख्य आरक्षक  फागुराम  टंडन एवम मोहन चौहान  का उल्लेखनीय योगदान रहा l

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