छत्तीसगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 15.5 लीटर कच्ची शराब जब्त, आरोपी जेल भेजा गया

बरमकेला। जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अवैध शराब के निर्माण एवं विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा के निर्देश तथा कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में 16 जून 2026 को आबकारी विभाग वृत्त बरमकेला की टीम ने ग्राम खिचरी में छापामार कार्रवाई कर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की।

मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम खिचरी में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि होने के बाद आबकारी टीम ने गवाहों की उपस्थिति में संबंधित मकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक नीले रंग के छोटे ड्रम में भरी हुई 15.5 बल्क लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। जांच-परीक्षण में उक्त तरल पदार्थ महुआ शराब पाया गया, जिसे विधिवत सीलबंद कर जब्त किया गया।

कार्रवाई के दौरान आरोपी उदेलाल सारथी (50 वर्ष), पिता स्वर्गीय संतराम सारथी, निवासी ग्राम खिचरी, थाना बरमकेला को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक रामेश्वर सिंह राठिया, आरक्षक विवेक धीवर, महिला आरक्षक गरिमा पटेल, बंशी जायसवाल, नगर सैनिक रंजना टांडे, महिला नगर सैनिक तथा सुरक्षाकर्मी मुकुंद राम और डोलनारायण का उल्लेखनीय योगदान रहा।

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