*अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग पर पुलिस का प्रहार: 69 मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 46,700 रुपये का जुर्माना वसूला*

🔶 *सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पुलिस का विशेष अभियान.*
🔶 *नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर होगी सख़्त कार्रवाई.*
🔶 *ढाबा, पेट्रोल पंप और वाहन चालकों को सुरक्षित पार्किंग के लिए किया गया जागरूक.*
जिले में आम नागरिकों की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस के यातायात सेल द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के प्रमुख राजमार्गों, व्यस्त चौराहों और अत्यधिक सघन आबादी वाले व्यापारिक क्षेत्रों में किए गए अवैध अतिक्रमण तथा सड़कों पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान यातायात में बाधा उत्पन्न करने, नो-पार्किंग ज़ोन में वाहन खड़े करने और सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 69 मामलों में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 46,700 रुपये का जुर्माना वसूला।
पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडे के दिशा-निर्देशन में यह कार्रवाई दानसरा रोड, हरदी बाईपास, भारतमाता चौक, छिंद और टिमरलगा रोड पर संचालित की गई। इस दौरान एसडीओपी श्रीमती स्नेहिल साहू, जिला यातायात प्रभारी जितेंद्र कुमार चंद्रा सहित परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
*राष्ट्रीय मार्ग से हटाया गया कब्जा:* संयुक्त टीम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे दुकानों का विस्तार कर किए गए अवैध कब्जे, अस्थायी शेडों तथा अन्य बाधाओं को तुरंत हटाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों और वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी कि यदि राष्ट्रीय मार्ग या फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अथवा अवैध पार्किंग पाई गई, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

*बेतरतीब पार्किंग पर कड़ाई:*
यह कार्रवाई भारतमाता चौक और हरदी बाईपास रोड जैसे प्रमुख व सघन आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से की गई। मुख्य मार्गों पर गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों के कारण लग रहे जाम को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। नियमों का उल्लंघन करने वाले 69 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 46,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही वाहन चालकों, ढाबा संचालकों एवं पेट्रोल पंप प्रबंधकों को समझाइश दी गई कि वे वाहनों को मुख्य सड़क से लगभग 2.5 से 3 मीटर दूर सुरक्षित स्थान पर ही पार्क कराएं, ताकि यातायात निर्बाध रूप से संचालित हो सके और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।
*पुलिस प्रशासन ने दी कड़ी चेतावनी:*
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़कों को सुगम, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई व्यापारी या नागरिक दोबारा सड़क या फुटपाथ पर दुकान फैलाते, अवैध शेड लगाते या नो-पार्किंग ज़ोन में वाहन खड़ा करते पाया गया, तो उनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



