छत्तीसगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

लोधिया में अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 18 लीटर कच्ची शराब जब्त, आरोपी जेल भेजा गया

सारंगढ़-बिलाईगढ़। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा के निर्देश, कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू तथा जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में 11 जून 2026 को वृत्त बरमकेला की टीम ने ग्राम लोधिया में अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की।

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ग्राम लोधिया पहुंची, जहां एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब का भंडारण एवं विक्रय किए जाने की जानकारी मिली थी। सूचना की पुष्टि होने पर अधिकारियों ने गवाहों की उपस्थिति में संबंधित मकान की विधिवत तलाशी ली।

तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक बोरी में रखी पॉलीथिन में भरी 10 लीटर तरल महुआ शराब तथा 40 नग पॉलीथिन पाउच, जिनमें कुल 8 लीटर शराब भरी हुई थी, बरामद की गई। इस प्रकार कुल 18 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। मौके पर परीक्षण के बाद शराब को सीलबंद कर विधिवत जब्ती की कार्रवाई की गई।

मामले में आरोपी सुरेश सारथी (36 वर्ष), पिता रामप्रसाद, निवासी ग्राम लोधिया, थाना बरमकेला के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक रामेश्वर सिंह राठिया उप निरीक्षक लोकनाथ साहू, मोहनलाल चौहान, रंजना टांडे, मुकुंद राम एवं डोलनारायण का विशेष योगदान रहा।

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