छत्तीसगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

पुलिस ने 10 गोवंश पशुओं (भैंस) को तस्करों के चुंगल से छुड़ाया

▪️पशु तस्कर पुलिस के शिकंजे में

▪️तीन आरोपी गिरफ्तार
▪️ पशुओं को ले जा रहे थे छत्तीसगढ़ से उड़ीसा

               पुलिस अधीक्षक  आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशन पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति निमिषा पांडे अनु.अधि. पुलिस श्री विजय ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में घटित अपराधों तथा पशु तस्करी पर रोकथाम करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए इसके पालन में थाना प्रभारी सलिहा उप निरी पुरेन्द्र मल्होत्रा के नेतृत्व में पशु तस्करी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार कर तीनों आरोपी को भेजा गया जेल होने संभावना अन्य आरोपी की संलिप्तता

विवरण- मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनाक 26/02/2026 को सूचना मिला कि दो नग वाहन 01. महेन्द्रा वीरो स्लेटी कलर का क्रमांक CG 06-HC-8567, 02. महेन्द्रा वीरो सफेद रंग का क्रमांक CG 04-QM-0269 में भैंस एवं भैंसा मवेशी को क्रुरता पूर्वक भरकर बिलाईगढ तरफ से उडीसा ले जा रहे है कि सूचना पर थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा के हमराह सउनि.देवनारायण साहू आरक्षक 68,388,283,254,271 के घेराबंदी कर वाहन 01. महेन्द्रा वीरो स्लेटी कलर क्रमांक CG 06-HC-8567, 02. महेन्द्रा वीरो सफेद रंग क्रमांक CG 04-QM-0269 को पकड़ने से महेन्द्रा वीरो वाहन क्रमांक CG 06-HC-8567 में 02 नग भैंस 03 नग भैंसा तथा दुसरे वाहन महेन्द्रा वीरो क्रमांक CG 04-QM-0269 में 02 नग भैंस 03 नग भैंसा कुल 10 नग ठुस ठुस कर क्रुरता पूर्वक भरा था जिस सम्बंध में चालक सूरज गुप्ता तथा दुसरे वाहन के चालक भीखम सिन्हा ने भैंस भैंसा मवेशी को उडीसा राज्य  ले जाना बताये जिन्हें नोटिस देने पर वाहन में मवेशी परिवहन करने के सम्बंध में वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिये मौके पर देहाती नालसी लिया गया वाहन चालको सूरज गुप्ता, भीखम सिन्हा एवं केबिन में बैठे कबीर खान का मेमोरेंण्डम कथन लेकर वाहन महेन्द्रा वीरो क्रमांक CG 06-HC-8567 एवं महेन्द्रा वीरो क्रमांक CG 04-QM-0269 में 05-05 नग भैंस, भैंसा मवेशी भरे किमती 1730000/रूपये तथा 04 नग मोबाईल फोन किमती 16300/रूपये जुमला किमती 1746300/रूपये को सूरज गुप्ता, भीखम सिन्हा, कबीर खान से जप्ती किया गया। आरोपीयों के द्वारा अपराध धारा 4,6,10 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीयों के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना 01- सूरज गुप्ता पिता भगवान प्रसाद गुप्ता उम्र 42 साल साकिन कोमाखान सुवरमाल थाना कोमाखान जिला महासमुंद 02. भीखम सिन्हा पिता पुरूषोत्तम सिन्हा उम्र 25 साल साकिन बिहाझर थाना बागबहरा जिला महासमुंद 03. कबीर खान पिता रहीस खान उम्र 25 साल साकिन सागंज अर्जुन नगर चौराहा थाना सागंज जिला आगरा उत्तरप्रदेश हाल मुकाम ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नं 04 चांद होटल के पास थाना बंजारी जिला रायपुर छ.ग. से पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आज दिनांक 26/02/26 को गिरप्तार कर गिरफतारी की सुचना उसके परिजन को देकर माननीय जेएमएफसी न्यायालय बिलाईगढ़ पेश कर रिमाण्ड पर भेजा गया है। जिसमें अन्य आरोपी की संलिप्तता होने की संभावना है।
संपूर्ण कार्यवाही में उप. निरी. पुरेन्द्र मल्होत्रा, सउनि देवनाराण साहू, आर. 68 राजेश नारंग, 388 रामकुमार पटेल, 283 आनंद पुरैना ,254 मिथलेश राय, 271 बलराम लहरे एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा

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