
*दिनांक 12-2-26 आबकारी विभाग जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ के वृत बरमकेला की कार्यवाही*
*अवैध कच्ची महुआ शराब के विरुद्ध आबकारी वृत्त बरमकेला की लगातार कार्यवाही जारी है*
*1) . कायम प्रकरण – 01*
2.) *जप्त मदिरा -29.400 लीटर हथभट्टी कच्ची महुआ शराब*
3) आरोपी देवकुमार सिदार पिता जोगीराम उम्र 24 वर्ष साकिन साल्हेओना थाना सरिया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़
आबकारी आयुक्त *सुश्री आर.संगीता* के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री संतराम वर्मा जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 12/02/2026 को अवैध मदिरा के आसवन विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वृत्त के ग्राम गस्त के दौरान मुखबिर से आबकारी विभाग वृत्त बरमकेला को सूचना मिली की ग्राम साल्हेओना में एक व्यक्ति अपने मकान में कच्ची महुआ शराब अधिक मात्रा मे लाकर उसे प्लास्टिक बोरी मे भरकर रखा है तथा पाउच बनाकर विक्रय कर रहा है l सूचना की पुष्टि की गई इसके पश्चात ग़ाम सालेओना में आबकारी टीम एवं मुखबीर के बताए गए स्थान मकान में उपस्थित हुए l मौके में देवकुमार सिदार के आधिपत्य कब्जे मकान की विधिवत तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक बोरी के अंदर पालिथीन पन्नी मे भर कर रखे कुल 29.400 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया l बरामद कच्ची महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके में परीक्षण कर कब्जा आबकारी लिया गया।आरोपी देवकुमार सिदार विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1) क 34(2) 59क , का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है l आरोपी देवकुमार सिदार को अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं l
उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक रामेश्वर राठिया वृत बरमकेला हबीब खलखो वृत बिलाईगढ तथा आबकारी मुख्य आरक्षक मोहनलाल चौहान उमेश चौहान ,सुरक्षाकर्मी मुकुन्द राम ,डोलनारायण यादव, फागूलाल का उल्लेखनीय योगदान रहाl



