
सारंगढ़–बिलाईगढ़।
आबकारी आयुक्त आर. संगीता के निर्देशों के तारतम्य में कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के आसवन, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 09 जनवरी 2026 को आबकारी विभाग द्वारा वृत्त के ग्राम गश्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्यवाही की गई।
मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरिया/बरमकेला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत साल्हेओना में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी कच्ची शराब का भंडारण किया गया है। सूचना की तस्दीक हेतु आबकारी टीम मौके पर पहुंची, जहां एक प्लास्टिक बोरी के अंदर प्लास्टिक पॉलिथीन में भरी हुई लगभग 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई। मौके से आरोपी बंशीधर पिता चनमन सिदार, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम साल्हेओना को पकड़ा गया।
आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2) एवं 59 क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस संयुक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक रामेश्वर राठिया, लोकनाथ साहू तथा आबकारी मुख्य आरक्षक मोहनलाल चौहान, मुकुंद राम चौहान एवं डोल नारायण यादव का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त और सतत अभियान जारी रहेगा, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।



