सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अवैध शराब पर आबकारी विभाग की सख्त कार्यवाही, एक आरोपी को भेजा जेल

सारंगढ़-बिलाईगढ़ आबकारी आयुक्त श्याम धावड़े एवं कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती सोनल नेताम के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने सरिया और बरमकेला क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर कच्ची महुआ शराब जब्त की है।
मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत भीखमपुरा निवासी राजेश चौहान पिता फकीर चरण, उम्र 33 वर्ष, के पास से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2) एवं 59(क) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इसी तरह, ग्राम पंचायत गोबरसिंहा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब पिलाने एवं बेचने की सूचना पर रामो मिरी पिता सरजू मिरी के पास से 2 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 36(सी) के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
आबकारी विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर अवैध शराब निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर नजर रखी जा रही है। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे ऐसी गतिविधियों की सूचना देकर अभियान में सहयोग करें।
उपयुक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक हाबिल खलखो उप निरीक्षक रामेश्वर राठिया एवं मुख्य आरक्षक मोहन लाल चौहान सुरक्षा कर्मी में मुकुंदराम चौहान और डोलनारायण यादव उल्लेखनीय योगदान रहा ।



