रायगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

मदिरा दुकानों के अहाता में दुकान संचालन हेतु निविदा खोला गया

सारंगढ़-बिलाईगढ़/ कलेक्टर रायगढ़ कार्तिकेया गोयल और कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ धर्मेश कुमार साहू, सहायक आयुक्त रायगढ़, जिला आबकारी अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ श्रीमती सोनल नेताम समेत आबकारी विभाग के स्टॉफ एवं निविदादाता की उपस्थिति में सृजन सभाकक्ष कलेक्टोरेट रायगढ़ में निविदा खोला गया।

जिले में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के परिसर से संलग्न आहातों जिनमें मदिरा उपभोग की अनुमति लाइसेंस शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी। इस व्यवस्थापन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की 21 में से 20 मदिरा दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 17 मदिरा दुकानों हेतु 46 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 44 पात्र पाए गए थे। चयन के दिन वास्तविक कार्यवाही का संपादन करने के पूर्ण निविदादाताओं को प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। प्रक्रिया को सभी निविदादाताओं की सुविधा के लिए बड़े पर्दे पर दिखाया गया। सभी 17 दुकानों के लिए आवेदन की संख्या अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय उच्च बोली वाले निविदादाताओं का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा एनआईसी के डेटाबेस से तैयार किया गया है। चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता को अपने निविदा प्रपत्र में वर्णित जानकारियों के समर्थन में मूल अभिलेखों के साथ 02 कार्य दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है। चयनित प्रथम निविदादाता को आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित अग्रिम राजस्व की भुगतान भी चयन के 02 कार्य दिवस के भीतर करना है। दस्तावेज परीक्षण और अग्रिम राजस्व जमा करने में असफल रहने पर चयन स्वयंमेव निरस्त हो जायेगा एवं द्वितीय क्रम में चयनित आवेदक को अवसर दिया जायेगा। ऐसे असफल आवेदक द्वारा आवेदन के समय जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि को जप्त कर अहाता निर्देश की कंडिका 13.1 के अनुसार राज्य में कहीं भी कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित कर दिया जायेगा। जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ की 17 मदिरा दुकानों हेतु निर्धारित रिजर्व प्राईज की तुलना में 29.43 प्रतिशत अधिक बोली प्राप्त हुई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button